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Haryana: हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बदले नियम, जानें जल्दी

Haryana News: हरियाणा में अब जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी, जिससे दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह सुविधा पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिलों के लोगों को मिलेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी दी कि पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा एक ‘अन्य’ श्रेणी का प्रावधान था, जिससे रजिस्ट्री के समय लूपहोल्स पैदा हो गए थे। इस लूपहोल को सरकार ने समाप्त कर दिया है, ताकि अब रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर बिना किसी परेशानी के हो सके।

इसके अतिरिक्त, राज्य में एक बड़ा मैपिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है। यह प्रक्रिया रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़ने के बाद प्रामाणिक हो जाएगी, और इससे नामांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी आएगी।

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हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किए गए इस बदलाव से राज्य के निवासियों को काफी राहत मिलेगी। अब लोगों को प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्री करानी होगी, जिससे नामांतरण और अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में शहरी, ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रावधान थे, जिसके कारण रजिस्ट्री में असंगतियां उत्पन्न हो रही थीं। खासकर अन्य क्षेत्र की श्रेणी में लूपहोल्स थे, जिससे कई लोग गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेते थे। इस समस्या को सरकार ने सुलझाया है।

अब प्रॉपर्टी आईडी की मदद से रजिस्ट्री की प्रक्रिया सरल और सटीक होगी। इसके अलावा, राज्य सरकार बड़े पैमाने पर एक मैपिंग प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके जरिए शहरी क्षेत्रों में सभी प्रॉपर्टी का मानचित्रण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड से जुड़ने के बाद पूरी तरह से प्रामाणिक हो जाएगा, जिससे किसी को भी रजिस्ट्री के लिए नामांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

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